केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण सुधार के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन को बढ़ाकर 125000 प्रतिमाह कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि ऐसे हमकदम से दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों का जीवन सरल हो सकेगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सकेगी।बता दें पारिवारिक पेंशन की राशि पहले ₹45000 थी।
जितेंद्र सिंह का कहना है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग(डीओपीपीडब्ल्यू) ने इस राशि का स्पष्टीकरण कर दिया है।साथ ही यह भी बताया है कि माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर उनका बच्चा फैमिली पेंशन की दो किस्ते निकालने का हकदार होता है।
अब ऐसी दो किस्तों की कुल राशि 1.25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती। यह पहले की राशि से ढाई गुना अधिक की वृद्धि है।
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमन 1972 के अनुसार, यदि पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और इस नियम के तहत आते हैं, तो उनकी मौत की स्थिति में उनका जीवित बच्चा अपने माता-पिता की दो फैमिली पेंशन पाने का हकदार होगा।
इन दो फैमिली पेंशन की कुल राशि 45,000 रुपये प्रतिमाह और 27,000 रुपये प्रतिमाह, यानी क्रमश: 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगी। यह दर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 90,000 रुपये के अधिकतम वेतन के सापेक्ष में तय की गई है।