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धूम्रपान करने वालों पर रेलवे का शिकंजा, 76 दिन में वसूला 50 हजार जुर्माना

by admin
Railway screws on smokers, 50 thousand fine recovered in 76 days

आ​गरा। रेलवे विभाग ने 76 दिन में वसूला 50 हजार रुपये जुर्माना। धूम्रपान करने वालों पर 500 यात्रियों पर की कार्रवाई।

रेलवे विभाग की ओर से रेलवे स्टेशनों और ट्रेन के अंदर धूम्रपान को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके प्रति रेलवे विभाग लगातार रेल यात्रियों को जागरूक भी कर रहा है लेकिन इसके बावजूद रेलयात्री बाज नहीं आते हैं। रेलवे नियमों की अनदेखी कर रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान करने वाले रेल यात्रियों पर रेलवे विभाग ने शिकंजा कसा है और उनसे जुर्माना भी वसूला है।

500 रेल यात्रियों पर हुई कार्रवाई
आगरा रेल मंडल की ओर से हाल ही में धूम्रपान करने वाले रेल यात्रियों के आंकड़े लिए गए। 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक आगरा रेल मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान करने वाले लगभग 500 रेल यात्रियों पर कार्रवाई की गई। इन रेल यात्रियों से लगभग पचास हजार रुपये का जुर्माना रेलवे विभाग ने वसूला है।

रेलवे कर रहा है लोगों को जागरूक
आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर धूम्रपान करना पूरी तरह से निषेध है। इसके प्रति रेलवे विभाग लगातार यात्रियों को जागरूक भी करता रहता है। इसके बावजूद रेलयात्री स्टेशनों और ट्रेनों में धूम्रपान करते हुए मिल जाते हैं। जिन पर रेलवे द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। ऐसे लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक लगभग 50,000 तक का जुर्माना वसूला जा चुका है।

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