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अब सिर्फ डिग्री-डिप्लोमा धारकों को ही स्पा सेंटर खोलने की अनुमति, इन शर्तों का भी करना होगा पालन

by admin
Now only degree-diploma holders are allowed to open spa centers, these conditions will also have to be followed

पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) ने कुछ हिदायतों के साथ स्पा को खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन स्पा में अब वही मालिश कर सकेंगे जिनके पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या चिकित्सा किसी में भी डिग्री या डिप्लोमा होगी। हालांकि क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी और बंद दरवाजों के पीछे स्पा नहीं किया जाएगा। इतना ही नही सेंटरों में दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट भी नहीं लगा होगा। सेल्फ क्लोजिंग दरवाजे के साथ ही बाहरी दरवाजे भी काम के घंटों के दौरान खुले रखे जाएंगे।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी दिल्ली सरकार के बाद पूर्वी निगम क्षेत्र में कुछ दिशा-निर्देशों के तहत स्पा सेंटर खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति दे दी है। अब नए नियम पूर्वी निगम क्षेत्राधिकार में चल रहे सभी स्पॉ सेंटरों पर लागू किए जाएंगे जिसका सभी सेंटरों को पालन करना आवश्यक होगा।

पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने ने कहा कि नए नियमों के अनुसार सभी ग्राहकों को अपना पहचान दिखाना होगा। फोन नंबर और आईडी प्रूफ भी देनी होगी। यहां तक कि स्पा सेंटरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे, साथ ही जहां स्पा होगा उसे रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी स्पा केंद्र में वेश्यावृत्ति का मामला आया तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम लगा दिया जाएगा। स्पा सेंटर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक रखी जाएगी।

स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने बताया कि दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के मामले में निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार स्पा सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के तक खोले जा सकेंगे।

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