आगरा। शहरवासी जब नव वर्ष की खुशियों में डूबा हुआ था तो नव वर्ष 2020 का पहला दिन सपा के पूर्व शहर अध्यक्ष फर्रुख सियर के लिए बुरा साबित हो गया। चौथ वसूली के मामले में सपा पूर्व शहर अध्यक्ष फर्रुख सियर को नव वर्ष के पहले दिन ही हरीपर्वत पुलिस ने जेल भेज दिया। फर्रुख सियर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। फर्रुख सियर के जेल जाने से उसके परिवार में हड़कंप मचा हुआ है।
बताया जाता है कि थाना ताजगंज में अक्टूबर 2018 में सपा के पूर्व शहर अध्यक्ष सदस्य के खिलाफ चौथ वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ था यह मुकदमा ताजगंज थाना क्षेत्र के ताज नगरी फेस टू में रहने वाले आजम अली ने दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि सपा के पूर्व शहर अध्यक्ष फर्रूखसियर और उसके भाई उसे जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे और कब्ज़े के बदले में 10 लाख रुपए देने और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
मामला वर्ष 2018 का है। बताया जाता है कि ताजगंज क्षेत्र में फर्रूख सियर निवासी पीर कल्याणी थाना हरीपर्वत ने बैंक में अपनी एक जमीन गिरवी रखी थी। शर्त पूरी ना करने पर बैंक ने जमीन पर अपना कब्जा किया। इसके बाद उसकी नीलामी की गई। नीलामी के दौरान ताजगंज निवासी आजम अली ने उस जमीन को खरीद लिया। आजम को बैंक द्वारा उस जमीन पर कब्जा दिया गया। आरोप है कि सपा पूर्व शहर अध्यक्ष फर्रूख सियर और उसके भाई फिरोज जमाल जमीन लेने पर आजम को जान से मारने की धमकी दे रहे थे या जमीन छोड़ने या फिर उसके बदले ₹10 लाख रुपये देने की मांग कर रहे थे। पीड़ित आजम अली की शिकायत पर ताजगंज क्षेत्र में चौथ वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मुकदमे में चार्जशीट लगा कर कोर्ट में पेश कर दी जिसके बाद फर्रूखसियर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
एसपी सिटी रोहन बोत्रे ने बताया कि कोर्ट की ओर से फर्रूख सियर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर उसे उसके आवास से हरिपर्वत पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।