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शादी के लिए अब लड़कियों की होगी न्यूनतम उम्र 21 साल, कैबिनेट में प्रस्ताव पास

by admin
Now the minimum age of girls for marriage will be 21 years, proposal passed in cabinet

नई दिल्ली। देश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश में पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल है। बता दें कि साल 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में संकेत दिए थे, अब सरकार ने इस पर अमल किया है।

अब तक हमारे देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की 21 निर्धारित की गई थी लेकिन संसद में प्रस्ताव पास कर इसमें बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन पेश किया है और इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) में संशोधन लाएगी।

बुधवार की मंजूरी दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है, जिसका गठन “मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, एमएमआर (मातृ मृत्यु दर) को कम करने की अनिवार्यता, पोषण में सुधार और स्तर और संबंधित मुद्दे ” से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था। बता दें कि पहले हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और दूल्हे के लिए 21 साल निर्धारित थी।

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