आगरा। ड्रग विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्यवाई करते हुए शहर के सात मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। यह कार्यवाई फर्जीवाड़ा मामले में की गई है। जानकारी में सामने आया है कि एक मेडिकल एजेंसी के नाम से फर्जी एक्सपीरिएंस लेटर लगाकर 7 थोक दवा की दुकान के लिए लाइसेंस जारी करवा लिए थे। जांच के बाद इन सभी के ख़िलाफ़ कार्यवाई की गयी है।
फेक एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट लगाए
ड्रग इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि सिंघल मेडिकल एजेंसी फव्वारा के नाम से फर्जी एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट लगाकर सात थोक की दवा के लाइसेंस जारी करवा लिए गए थे। जांच कराई गई तो सिंघल मेडिकल एजेंसी के संचालक ने बताया कि उनके यहां किसी ने काम नहीं किया है और उनके फर्म के नाम से फर्जी एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट लाइसेंस लेने के लिए लगाए गए हैं। इसके बाद सात मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस दिया गया, जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
दुकान यहां संचालक गुजरात में –
बताते चलें कि ताज मेडिकल स्टोर हनुमान मन्दिर पर छापा मारा था। मेडिकल स्टोर पर फार्मेसिस्ट नहीं मिला, जांच में सामने आया कि फार्मेसिस्ट गुजरात में दवा कंपनी में काम करता है। संचालक को नोटिस दिया गया लेकिन जवाब नहीं दिया। ताज मेडिकल स्टोर का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
इन दुकानों के लाइसेंस किए गए निरस्त
ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि
1- तोमर डिस्ट्रीब्यूटर्स, बेसमेन्ट क्लाथ मार्केट संजय प्लेस,
2- जय फार्मा, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा
3- मां विंध्यवासिनी फार्मा, गोल्डन सिटी, मौजा सेमरी, सेवला, सदर
4- कुनाल फार्मा, वीआईपी कालोनी, सेवला जाट, थाना सदर
5- श्री कृष्णा फार्मेसी एंड सर्जिकल्स, ट्रांस यमुना फेस-2
6- वीआर एंटरप्राइजेज, रोहता का बाग, रोहता ग्वालियर रोड, आगरा
7- चाहर ड्रग ऐजेंसी, देव नगर, बाई पास रोड, खन्दारी दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गए हैं।