आगरा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति आगरा मंडल ने आगरा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया। ज्ञापन के माध्यम से यह बात रखी गयी कि उच्च न्यायालय प्रयागराज के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का जीओ 64.7% का मुआवज़ा निरस्त कर दिया गया, जो कि सपा सरकार में चौधरी राजेंद्र सिंह की कमेटी में बना था। 64.7% निरस्त होने से आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर के किसान प्रभावित हुए हैं और किसानों की बहुत बड़ी क्षति हुई है।
भारतीय किसान यूनियन (लोक शक्ति) के मंडल अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने बताया है कि सरकार किसान हित में जल्द से जल्द कोई फ़ैसला ले वरना मजबूर किसानों का प्रशासन से टकराव होने की आशंका है। हाई कोर्ट द्वारा 64.7% निरस्त होने पर बहुत रोष में है। किसान मुक़दमे व जेल जाने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन और प्रशासन को 15 दिन का समय दिया जाता है, वरना किसानों के हित की रक्षा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति मजबूरन अपना मौलिक अधिकार समझते हुए आंदोलन करने पर मजबूर होगी।
इसके साथ ही मंडल अध्यक्ष ने डीएम से मांग रखी कि लॉकडाउन के दौरान तूफान व ओले बारिश से पीड़ित किसानों के बिजली के बिल माफ किये जायें।