एटीएम में पैसा ना होने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। कई जगह तो एटीएम में हफ्तों और महीनों तक पैसा नहीं मिलता है। अब इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्ती अपनाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने समय पर अपनी एटीएम मशीन में पैसे नहीं डालने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। आरबीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि एटीएम मशीन में पैसे ना होने से ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक अक्टूबर से ऐसे बैंक जो अपने एटीएम में समय रहते कैश नहीं भरेंगे पर इसके लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा।
आरबीआई ने बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स से ऐसा सिस्टम अपनाने को कहा है जिससे एटीएम में नकदी की उपलब्धता की मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही इस सिस्टम के जरिए एटीएम में पैसा फिर से भरा जा सके। आरबीआई ने एटीएम में पैसा ना भरने पर नई पेनाल्टी स्कीम पेश की है। इसके तहत एटीएम में पैसा ना पाए जाने पर बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगी।
आरबीआई की स्कीम के मुताबिक, एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा कैश ना होने पर बैंक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक एटीएम के हिसाब से बैंक पर अलग-अलग जुर्माना लगाया जाएगा। व्हाइट लेवल एटीएम की स्थिति में यह जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जिस पर एटीएम में पैसा डालने की जिम्मेदारी होगी। किसी विवाद की स्थिति में यह जुर्माना एटीएम ऑपरेटर से वसूला जाएगा।