कोरोना महामारी के वर्तमान हालातों के मद्देनजर CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी द्वारा आज जारी किए गए आदेश के मुताबिक आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले जिन लोगों या व्यापारियों को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती, उनके लिए यह मोहलत नहीं है। उनकी आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर 2021 को ही समाप्त हो चुकी है।
बताते चलें कि नए आईटी पोर्टल चलाने में लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियां और कोविड महामारी के वर्तमान हालातों को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह फैसला लिया है। इस फैसले से विशेष तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें नए आईटी पोर्टल पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में परेशानी आ रही थी।
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि पहले आंकलन वर्ष 2021-22 के टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट फ़ाइल करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी थी लेकिन आज सीबीडीटी द्वारा जारी हुए आदेश के बाद इसे 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीए प्रार्थना जालान ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोग जुर्माने से बचने के लिए 15 फरवरी तक अपने टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट जरूर फाइल कर दें। इसी के साथ इन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख को भी 28 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है।