आगरा। वर्ष 2010 में सांसद रामशंकर कठेरिया पर हमला कर उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोषी ठहराया है। 8 साल तक चले इस केस में अपर जिला जज अनिल कुमार ने आरोपी बच्चू, भांजु, बंगाली, कयूम बल्लू, रूसी उर्फ़ इकबाल और भोला को 1 वर्ष के कारावास और 1000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि सांसद रामशंकर कठेरिया 7 मार्च 2010 को अपने अंगरक्षक सुल्तान सिंह, अनिल चौधरी, अखिलेश चौहान व चालक अजय कुमार के साथ शहीद नगर में संपन्न हुई झूलेलाल जयंती समारोह में शिरकत कर वापस लौट रहे थे तभी शहीद नगर तिराहे पर विशेष समुदाय के लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमलाकर दिया था। इस हमले में उनकी गाडी पूरी क्षतिग्रस्त हो गयी। इतना ही नहीं सांसद रामशंकर कठेरिया ने इस दौरान फायरिंग करने की भी शिकायत पुलिस से की थी जिसमें उनकी जान बच गयी थी।
पुलिस ने सांसद रामशंकर कठेरिया की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने सात आरोपियों को हत्या के प्रयास मामले से तो बरी कर दिया लेकिन पथराव बलबा सहित कई मामलो में एक साल की सजा सुनाई।