आगरा। Lockdown 4 लागू होने पर आम लोगों को सरकार से जो उम्मीद थी वो उम्मीद कुछ हद तक पूरी हो गयी है। प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइन्स जारी की तो इसके अनुसार और एक सप्ताह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में आई कमी के बाद जिला प्रशासन ने आगरा जिले के वाशिन्दों को भी राहत दी है। लॉकडाउन-4 में हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां शुरू होगी। बाजार, स्ट्रीट, पटरी व्यवसायी के खोलने के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी होंगे इसको एसडीएम व्यापारी संगठनों के साथ बैठक कर बाजार खोलने को लेकर निर्णय लेेंगे।
आगरा डीएम पी एन सिंह ने बताया कि नगर निगम का अधिकांश व देहात का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में शामिल है, इसलिए यहां विशेष राहत नहीं दी जा रही है। 44 हॉटस्पॉट को छोड़कर बाजार खोलने के लिए मंगलवार को व्यापारी संगठनों के साथ बैठक होगी, जिसमें दिनवार बाजार खोलने को निर्णय होगा। मुख्यालय पर अपर जिला अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट व तहसील स्तर पर एसडीएम कमांडर के रूप में बैठक करेंगे।
इन पर से हटाई गई पाबंदियां –
कन्टेमेंट जोन को छोड़कर सभी औद्योगिक इकाईयां अनुमन्य। इन क्षेत्रों मेें रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानें खुलेगी। लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी।
नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति होगी पर उसे एसडीएम से इसकी अनुमति लेनी होगी।
चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमति नहीं। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। यह व्यवस्था सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक होगी पर सरकारी, अर्धसरकारी व निजी कंपनियों के कार्मिकों को इस आवागमन के लिए अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा।
प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स को दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। एसी, पंखा व कूलर विक्रेता होम डिलीवरी कर सकेंगे। एसी, फ्रिज, पंखा व कूलर ठीक करने वाले विशेषज्ञ अपना काम कर सकेंगे पर आवागमन के लिए उन्हें अपनी किट साथ रखनी होगी।
बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी से पूर्व संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी।
फल, सब्जियों की पूर्व की तरह ही होम डिलीवरी कराई जाएगी।
इन पर जारी रहेगी पाबंदियां –
लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, धाॢमक कार्यक्रम, प्रार्थना/धाॢमक स्थल बंद रहेंगे।
65 साल से या उससे अधिक, 10 साल से कम व बीमार व्यक्ति को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं होगी, उन्हें घर में ही रहना होगा
लॉकडाउन का सख्ती से होगा पालन –
डीएम ने बताया कि बेवजह रोड या फिर गली में घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। लॉकडाउन-4 में एक मीटर की शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।