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स्कूल फ़ीस के संबंध में डीएम आगरा ने जारी किए ये आदेश

by admin

आगरा। जिले में स्कूल की फीस को लेकर डीएम ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक डीएम ने सभी स्कूलों को फ़ीस जमा करने के लिए अभिभावकों पर दवाब न बनाने के लिए कहा है। यदि अभिभावक स्वेच्छा से फ़ीस जमा करते हैं तो कोई रोक नहीं है। वहीं यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभिभावक तय समय निकाल जाने के बाद भी फीस जमा करते हैं तो उनसे स्कूल प्रशासन द्वारा कोई विलंभ शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बताते चलें कि शहर के अधिकतर स्कूलों में अप्रैल-मई और जून माह की फ़ीस अप्रैल माह में ही जमा की जाती है लेकिन लॉक डाउन होने के चलते जहां एक और सभी तरह के व्यवसाय और रोजगार प्रभावित हैं तो वहीं दूसरी ओर लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में डीएम ने बीच के संबंध में यह आदेश जारी कर अभिभावकों को कुछ राहत देने की कोशिश की है। अभिभावक स्वेच्छा फीस जमा कर सकते हैं। स्कूल प्रबंधन किसी को भी फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अभिभावक बाद में फीस जमा करते हैं तो विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बताते चलें कि स्कूल फीस माफी के संबंध में आगरा महापौर नवीन जैन ने भी आगरा डीएम को पत्र लिखा था। डीएम आगरा के आए इस आदेश को उसी पत्र के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।

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