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आगरा में 10 मई से खुलेंगी खाद्य सामग्री के थोक बाज़ार व दुकानें, डीएम ने जारी किए ये दिशा-निर्देश

by admin
Wholesale of foodstuffs and shops will open in Agra from May 10, DM issued these guidelines

आगरा। कोरोना संक्रमण के कारण खाद्य वस्तुओं की कहीं कालाबाजारी न बढ़ जाये। इसको लेकर जिलाधिकारी पीएन सिंह ने आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व व्यापारियों के सात वार्ता की। इस दौरान खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी को रोकने के लिए 10 मई से थोक खाद्य सामग्री की दुकान खोलने के दियें निर्देश दिए, साथ ही फुटकर व थोक व्यापरियों को भी दुकानें खोले जाने से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए जिन्हें व्यापारियों को अमल में लाना होगा।

आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी एन अग्रवाल ने बताया कि ‘आज जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई जिसमें शहर के खाद्यान्न सामग्री से संबंधित व्यापारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने सोमवार 10 मई से खाद्य पदार्थों के थोक बाजार खोलने के निर्देश दिये हैं। वहीं खाद्यान्न सामग्री की दुकानें खुलेंगी उनका समय भी निर्धारित किया है।

1- फुटकर विक्रेता जो गली मोहल्ले और कालोनियों बस्तियों की परचून की दुकानें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी।
2- फुटकर परचून की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है।
3- होलसेल सेमी होलसेल की दुकानें खाद्यान्न सामग्री की जैसे मोतीगंज, रावतपाडा, दरेसी, गल्ला मंडी, छत्ता बाजार आदि सोमवार से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।

4- होलसेल सेमी होलसेल की लोडिंग अनलोडिंग के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का समय है।

5- सभी मार्किट फुटकर होलसेल के दुकानदार आवागमन के लिए अपने अपने ऐसोसिएशन से पहचान पत्र के ऊपर आगरा व्यापार मंडल लिखकर, नीचे अपनी ऐसोसिएशन का नाम लिखकर कर्मचारियों माल ढ़ोने वाले दलालों और संबधित लोगों को जारी करें। यह जिलाधिकारी पीएन सिंह के आदेश है, इसलिए इसका दुरुपयोग ना हो।

6- प्लास्टिक पैकेजिंग के विक्रेता या पैकेजिंग का काम करने वाले भी सुबह 10 बजे से सांय 6 बजे तक खोल सकेंगे।

7- जिलाधिकारी पीएन सिंह ने चेतावनी भी दी है कि अगर किसी तरह की कालाबाजारी करने की कोई शिकायत मिली तो उस व्यापारी की दुकान सील कर दी जाएगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। फुटकर विक्रेताओ को रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है।

8- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैठक में कहा कि बाजारों में दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर गोले बना दे, भीड़ ना होने दे ग्राहको से वाटसअप पर आर्डर ले ले। जब वो आये तो उनका सामान पैक मिलें। 10 मई को मोतीगंज और रावतपाडा, दरेसी जहाँ खाद्यान्न सामग्री की दुकानें खुलेंगी, वहां संबधित थाने की अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था होगी, ताकि वहाँ भीड़ ना होने पायें।

9- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज ने बैठक में कहा कि जहाँ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उन थानों को निर्देश दे दिया है कि वहां आने वाले का पहचान पत्र देखकर रोका ना जाये।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी ने कहा कि बिना मास्क के बिना वजह घरों से निकलने वालों को सख्ती से निपटा जायेगा, साथ में जो बाजार खुलेगे वहां सभी को डबल मास्क, सोशल डिसटेंस का पालन करें, हाथों को सैनेटाईज करें। बाजारों व दुकानों पर अधिक भीड़ ना होने दे। बाकी अन्य कारोबार वालों के लिए 10 मई को जैसा भी होगा अवगत कराया जायेगा।

बैठक में आगरा व्यापार मंडल के टीएन अग्रवाल, रमन लाल गोयल, विष्णु अग्रवाल, अतुल बंसल, संजीव अग्रवाल, राजेश सिंघल आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।

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