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आधार लिंक कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाई तारीख, जाने कब है डेडलाइन

by pawan sharma

नई दिल्ली। क्या आपने आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करा लिया है? अगर नहीं तो आपको बता दें, अब आधार से लिंक कराने की तारीख अनिश्चित काल तक आगे बढ़ चुकी है। अब तक आधार से मोबाइल लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनिश्चित काल तक आगे बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले तक आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।

पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्युचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।

सबसे ज्यादा जरूरी पैन नंबर और अकाउंट नंबर को आधार से लिंक कराने का काम है तो 31 मार्च से पहले ही इन्हें लिंक करा लें। बैंक और अन्य सेवाओं से आधार को जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा तो जरूरी है कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आखिरी तारीख यानी 31 मार्च तक जोड़ लें। वहीं अगर आप अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सीज या फ्रीज हो जाएगा जिसके बाद आप पैसे जमा और निकाल नहीं सकते हैं।

अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको अपना यूएएन नंबर 31 मार्च तक आधार से लिंक कराना होगा। इसके अलावा एलआईसी या अन्य बीमा पॉलिसी धारकों को भी 31 मार्च तक इन्हें आधार से लिंक कराना होगा। वहीं अगर कोई म्युचुअल फंड लिया है तो उसे भी 31 मार्च से पहले आधार से लिंक कराना जरूरी होगा।

आपको अपने फोन पर शायद ऐसे एसएमसएस या संदेश आ रहे होंगे कि मोबाइल नंबर-आधार लिंक नहीं होने पर नंबर बंद हो जाएगा। हालांकि मोबाइल नंबर को आप ओटीपी सिस्टम के जरिए घर बैठे भी लिंक करा सकते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिनका राशन कार्ड नंबर आधार से लिंक होगा सरकारी राशन उन्हीं लोगों को मिलेगा। राशन कार्ड में भी आधार नंबर समय पर लिंक करा लें ताकि आपको दिक्कत न हो। आधार से लिंक नहीं होने पर एलपीजी सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा।

पोस्ट ऑफिस में चल रहे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खातों को भी 31 मार्च से पहले आधार से लिंक कराना जरूरी है। इसके अलावा आपको किसान विकास पत्र यानी (केवीपी) को भी आधार से लिंक कराना जरूरी होगा। आप इसके लिए पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी आधार लिंक का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

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