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एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बनी लव जिहाद की शिकार, पति पर लगाये मारपीट और गंदा काम करने के आरोप

by admin
The daughter-in-law of a reputed family became a victim of love jihad, accused of assault and doing dirty work

Agra. खंदारी में नाबालिग के साथ हुए धर्मांतरण और निकाह का मामला अभी थमा भी नहीं था कि ताजनगरी में एक और लव जिहाद के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। लव जिहाद का शिकार बनी महिला का मामला शहर के एक बड़े घर से जुड़ा हुआ है। लव जिहाद का शिकार बनी महिला फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल की मालकिन है। पीड़िता ने सदर थाना क्षेत्र में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

पीड़िता की तहरीर के अनुसार महिला की ससुराल आगरा के एक प्रतिष्ठित परिवार में है। वह रिटायर्ड आइएएस अधिकारी की बेटी बताई जा रही है। पति की 15 साल पहले मौत हो गयी। दर्ज मुकदमे के अनुसार पति की मौत के बाद लखनऊ में आयोजित एक पार्टी में महिला की मुलाकात आरिफ से हुई थी। उसने महिला को अपना नाम आदित्य आर्य बताया और खुद को टिंबर कारोबारी बताया। महिला से बातचीत में उसने मिलकर कारोबार करने का झांसा दिया। इसी बहाने वह घर आने लगा। एक दिन किसी पार्टी में आरोपित ने महिला के टीका लगाते हुए योजनाबद्ध तरीके से फोटो खिंचा लिया जिससे लग रहा है कि वह मांग भर रहा है। इसके बाद इन फोटो के माध्यम से वह पीड़िता को बदनामी का डर दिखाकर आर्य समाज मंदिर में जबरदस्ती शादी कर ली। एक दिन पीड़िता को उसका असली नाम आरिफ हासमी होने की जानकारी हो गई। इसके बाद आरोपित ने महिला को मारा-पीटा और धमकी देते हुए कहा कि तो है वह उसका भी धर्मांतरण करा देगा।

The daughter-in-law of a reputed family became a victim of love jihad, accused of assault and doing dirty work

इसके बाद वो महिला को इसके बाद वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता रहा। महिला के ससुर और बेटी के नाम आगरा में एक होटल है। वह होटल में रहती थी। आरोपित भी यहीं रहने लगा। उसने होटल का फंड भी हड़प लिया। वह मारपीट करता था और मां को मारने की धमकी देता था।

शनिवार को आरोपित ने उसके साथ फिर मारपीट की। किसी तरह महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। महिला के चाचा सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अधिकारियों से बात की। इसके बाद सदर थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

इससे पहले 21 अप्रैल को आरिफ की मां का देहांत हो गया तो उसने 60 हजार रुपये की मांग की थी। आरोप है कि मना करने पर महिला का गला दबाने का प्रयास किया और लाइसेंसी पिस्टल कनपटी पर लगाकर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित महिला की तहरीर पर थाना सदर में आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, चौथ मांगने, लूट, धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी, विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिशेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। निरीक्षक का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तार की प्रयास किए जा रहे हैं।

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