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मुस्लिम समाज द्वारा निकाले गए जुलूस पर पुलिस ने 400 से अधिक लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा किया दर्ज़

by admin
Muslim society took out a large number of foot march against Aslam Qureshi, who filed a case against the city mufti

आगरा। शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने के विवाद के मामले में असलम कुरेशी के खिलाफ थाना मंटोला क्षेत्र में मुस्लिम समाज द्वारा निकाले गए जुलूस पर आगरा पुलिस ने चाबुक चला दिया है। आगरा जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज द्वारा किए गए पैदल मार्च को लेकर आगरा एसएसपी ने लगभग 400 लोगों के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज कराए हैं।

बताते चलें कि मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर रखी है। धारा 144 के अंतर्गत अब एक जगह पर चार व्यक्तियों से ज्यादा इकट्ठा होना कानून का उल्लंघन है। जश्न ए आजादी स्वतंत्रता दिवस के दिन शाही जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। हाजी असलम कुरैशी की तहरीर पर शहर मुफ्ती और उनके बेटे के खिलाफ मंटोला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद एक पक्ष आक्रोशित हुआ और गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मंटोला थाना क्षेत्र के मदीना तिराहे से लेकर जिला मुख्यालय तक जुलूस निकाला। पैदल मार्च किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और नारेबाजी भी की। धारा 144 लागू होने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति किसने दी। इस मामले में एसएसपी आगरा मुनिराज जी के दिशा निर्देश पर जुलूस निकालने वाले लोगों के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिसमें दो मुकदमे थाना मंटोला और एक मुकदमा थाना नाई की मंडी में दर्ज किया गया है। इन मुकदमों में 60 लोग नामजद है जबकि 350 अज्ञात लोग आरोपी बनाए गए हैं।

वहीं एसएसपी आगरा का दावा है कि जल्द ही इन नामजद लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। थाना मंटोला में एक मुकदमा बलवा महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन धारा 188 के तहत तो दूसरा मुकदमा सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज कर लोगों को इकट्ठा करने के तहत दर्ज किया गया है। नाई की मंडी थाने में दर्ज मुकदमे में हाजी जमीलउद्दीन कुरेशी, इदरीश, जावेद कुरेशी, खालिक सहित 24 लोग नामजद किए गए हैं। इन पर भी बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। अब देखना होगा कि धारा 144 का उल्लंघन करने वाले और भीड़ का नेतृत्व करने वाले लोगों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है।

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