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12 अप्रैल (सोमवार) से आगरा में नाईट कर्फ्यू, डीएम ने जारी किए आदेश, इन पर मिलेगी छूट

by admin
Know when the night curfew can be imposed in Agra, DM gave this message

आगरा। ताजनगरी में कोरोना से बिगड़ते हालात के मद्देनजर आगरा डीएम प्रभु एन सिंह ने कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए 12 अप्रैल यानी सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश कर दिए हैं। फिलहाल यह नाइट कर्फ्यू 20 अप्रैल तक रहेगा। वहीँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक कक्षा बारहवीं तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के अलावा सभी कोचिंग 30 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

12 अप्रैल से शुरू हो रहे नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक सभी तरह का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। खुले स्थानों पर किसी भी जगह या कार्यकम में 100 लोग और बंद स्थानों पर 50 लोग से ज्यादा एकत्रित नहीं हो सकेंगे। हालांकि आगरा डीएम द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक निम्न प्रावधानों पर छूट दी गई है-

स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं पूर्व की भांति चलती रहेंगी। ड्यूटी संबंधित आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा, उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।

रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल-बस का टिकट पास की भांति मान्य होगा।

समस्त प्रकार के माल व वाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्वक खुले रहेंगे।

सफाई, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी संबंधी आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

सभी तरह के बड़े निर्माण कार्य एवं कार्यदाई संस्थाओं के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। फल, सब्जी खरीद बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।

अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी मीडिया न्यूज़, रिपोर्टिंग संस्थान रात्रि कालीन कर्मी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।

अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम, आपातकालीन मेंटेंस सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रिशियन प्लंबर, एसी रिपेयर आदि सर्विस वर्क बताने पर जाने दिए जाएंगे।

औद्योगिक कारखाने कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी हेतु परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

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