उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तंबाकू वेंडर लाइसेंस पॉलिसी को हरी झंडी दिखा दी गई है। बता दें इसकी शुरुआत सूबे की सभी नगर निगमों से होगी। दरअसल पहले छोटे व्यापारियों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती थी लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है जिसके तहत तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए निश्चित नियमावली और लाइसेंस की अनिवार्यता को मंजूरी दे दी गई है। बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी नियम को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
तंबाकू से संबंधित सभी उत्पाद बेचने के लिए अब लाइसेंस नगर निगम उपलब्ध करवाएगा।वहीं तंबाकू वेंडर लाइसेंस पॉलिसी के जरिए अब तंबाकू उत्पाद बेचने की मंजूरी दी जाएगी। यह आदेश नगर विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अब नए आदेश के आने के बाद तंबाकू जैसे उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है।
गुटका तंबाकू जैसे उत्पाद बेचने के लिए अब छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है।यानी किसी भी तरह के तंबाकू से संबंधित एजेंसी या दुकान चलाने के लिए उन्हें सरकारी परमिशन लेना जरूरी होगी। बता दें यह परमिशन नगर निगम के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। लाइसेंस संबंधी अनिवार्यता के चलते छोटे बच्चों और अन्य गैरकानूनी तरीके से तंबाकू खरीदने वालों पर लगाम लग सकेगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि नियम और कानून के तहत प्रदेश भर में कार्य किए जाएंगे।