मून ब्रेकिंग। चारा घोटाले के एक मामले में दोषी आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा दी गई है। उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माना न देने पर छह महीने अतिरिक्त सजा हो सकती है फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी गई है इससे पहले सुनवाई के दौरान जज ने तीखी टप्पणी की उन्होंने कहा, इन दोषियों के लिए खुली जेल सबसे बढ़िया है क्योंकि इन्हें गाय पालने का अनुभव है।
चारा घोटाले के कई मामलों में से यह मामला देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये निकालने का है इस पूरे मामले में कुल 34 आरोपी थे, जिनमें से 11 की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सीबीआई का गवाह बन गया।
इस मामले में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत सहित 7 लोगों को बरी कर दिया था।