पारिवार के लोगों को अपना कंफर्म टिकट कर सकेंगे ट्रांसफर
टिकट कंफर्म होने के बाद भी आप रेल में यात्रा न कर पाने की स्थिति में आप अपना टिकट अपने ब्लड रिलेशन वाले फैमिली मैंबर को ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए निर्धारित समय में और निर्धारित शख्स को ही टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है.
रेल में यात्रा न करने की स्थिति में कोई भी अपना टिकट अपने ब्लड रिलेशन वाले सदस्य के नाम ट्रांसफर कर सकेगा. हालांकि, इसके लिए 24 घंटे पहले आवेदन पत्र देना होगा. उसके बाद टीसी आवेदन पत्र के आधार पर टिकट दूसरे शख्स को ट्रांसफर करेगा. जिस शख्स के नाम टिकट ट्रांसफर किया जाना है, उसके आधार कार्ड, वोटर आईकार्ड आदि की फोटो स्टेट के साथ टिकट की फोटो स्टेट टीसी को दिखानी होगी.
यदि कोई शख्स यात्रा करने में असमर्थ है तो वह सिर्फ अपने भाई, बहन, माता, पिता, बेटे, बेटी के नाम पर ट्रेन टाइमिंग से 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर कर सकता है.
1- ट्रेन टाइमिंग से 24 घंटे पहले कंफर्म टिकट को सिर्फ ब्लड रिलेशन में ही ट्रांसफर किया जा सकेगा।
2- ट्रांसफर के तहत एक छात्र किसी दूसरे छात्र को टिकट ट्रांसफर कर सकेगा।
3- सरकारी अधिकारी अपने टिकट को अन्य सरकारी अधिकारी को ट्रांसफर कर सकेगा।
4- मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था के छात्र निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले किसी भी छात्र के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं।
5- यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित रुप से किसी भी ब्लड रिलेशन वाले सदस्य के नाम पर टिकट स्थानांतरित कर सकता है।
कई बार यात्री किसी कारणवश सफर नहीं कर पाता है तो वह अपने स्थान पर अपने ब्लड रिलेशन में टिकट ट्रांसफर कर सकता है. इसके लिए सिर्फ एक आवेदन देना होगा.
यह एक अच्छी सुविधा है, इससे यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने की जरुरत नहीं पड़ेगी और टिकट का पैसा भी बेकार नही जाएगा.
कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खुद यात्रा नहीं कर पाते तो हम किसी पारिवारिक सदस्य को अपने टिकट पर यात्रा के लिए भेज सकते हैं. यह बेहतरीन विकल्प है.
यह रेलवे की अच्छी पहल है. रेलवे की इस सुविधा का यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा. अब आपके टिकट पर आपका कोई फैमिली मेंबर रेल में यात्रा कर पाएगा.