आगरा। देशभर में लोकसभा चुनाव को निष्पक्षता के साथ कराने के लिए चुनाव आयोग प्रयासरत है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार थमने से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए है।आगरा शहर में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार 16 अप्रैल को थम जाएगा।
चुनाव आयोग के दिशा निर्देश मिलने के बाद भी आगरा जिले का प्रशासन भी हरकत में आ गया है। चुनाव आयोग के इन आदेशों से सभी को रूबरू कराने के लिए चुनाव आयोग ने जारी किए है। इन दिशा निर्देशों का पालन सही तरीके से ही सके और प्रत्याशी इसका उल्लंघन न करे इसको लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र ने प्रेसवार्ता कर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशो की जानकारी दी जिससे कोई भी प्रत्याशी या मीडिया संस्थान इन नियमो का उल्लंघन न करे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि आगरा जिले में 16 अप्रैल को चुनाव प्रचार थम जाएगा। 16 अप्रैल के बाद किसी भी पार्टी या प्रत्याशी से संबधित कोई भी एडवरटाइजिंग मीडिया नही कर सकेगी। अगर प्रत्याशी 17 और 18 अप्रैल को अखबारों में विज्ञापन छपवाने या फिर चैनल पर विज्ञापन चलवाता है तो उसकी अनुमति प्रत्याशी को तीन दिन पहले लेने होगी लेकिन उस विज्ञापन का प्रारूप जिला प्रशासन ही तय करेगा।
इसके बावजूद बिना अनुमति के विज्ञापन छापने पर मीडिया के साथ साथ प्रत्याशी पर भी आचार सहिंता के उल्लंघन की कार्यवाही होगी और मुकदमा भी दर्ज हो सकता है।