Agra. शनिवार का दिन पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री वर्तमान में इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया के लिए भारी पड़ गया। टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने के मामले में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे मुकदमे में भाजपा सांसद दोषी पाए गए। कोर्ट ने उन्हें 2 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। दो साल की सजा के बाद सांसद की सदस्यता जा सकती है।
16 नवंबर 2011 का है मामला
यह पूरा मामला 16 नवंबर को 2011 का है। हरीपर्वत थाने में टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि दिनांक 16 नवम्बर 11 की तकरीबन 12:10 बजे करीब टोरेंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय जिसमें सतर्कता (विद्युत चोरी) से सम्बंधित मामलों का निपटारा किया जाता हैं। उपरोक्त कार्यालय सुल्तान गंज पुलिया स्थित साकेत माल में द्वतीय तल पर स्थित है। उसमें मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाही एवं निस्तारण कर रहें थे। उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आये। दस पन्द्रह के करीब समर्थकों नें टोरेंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस कर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।
वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया एवं उनके अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 147, एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था। उक्त मामले में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूर्ण होने पर उक्त मुकदमें में आज फैसला सुनाया गया जिसमें सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई।
एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शमशाबाद रोड की रहने वाली दलित समाज की महिला ने उनसे गुहार लगाई थी कि टोरंट ने उनका गलत बिल बनाकर भेज दिया है और उसे सही नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने टोरंट अधिकारियों से वार्ता की थी लेकिन इसके बावजूद महिला का बिल सही नहीं हो पाया और महिला उनके निवास पर आकर सुसाइड करने की बात करने लगी। इस पर वह खुद उठकर टोरंट अधिकारियों से मिलने ऑफिस पहुंचे। उन्होंने महिला का बिल सही कराया और वापस चले आए लेकिन उस समय बसपा की सरकार थी तो राजनीतिक द्वेष भावना के चलते उन पर मुकदमा लिखाया गया जबकि इस केस के बाद ही और वहां मौजूद लोगों ने इस तरह की घटना होने से इनकार किया है।
‘उच्च न्यायालय में करेंगे अपील’
अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह का कहना है कि एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई है। न्यायालय के जो आदेश आया है उसका सम्मान करते हैं। अभी उन पर अपील करने का अधिकार है और वह इस अधिकार का प्रयोग करेंगे।