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10 लाख का कैश साथ लेकर चलने के लिए प्रमाण पत्र जरूरी, इससे ज्यादा पर जब्त होगी नकदी

by pawan sharma

Agra. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आयकर विभाग भी सक्रिय नजर आ रहा है। चुनाव में हमेशा अवैध रूप से कैश का लेन देन होता है। कैश को एक जगह से दूसरी जगह अवैध रूप से ले जाया जाता है जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है। पुलिस व आयकर विभाग ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अगर किसी लेनदेन में आप 10 लाख तक की नकदी लेकर चल रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र जरूर रख लें। अगर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया तो आयकर विभाग बिना प्रमाण पत्र के आपकी रकम को रिलीज नहीं करेगा।

लोकसभा चुनाव को लेकर नगदी लेकर चलने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। 10 लाख रुपये तक का कैश लेकर चल रहे हैं तो उसका प्रमाण अवश्य साथ रख लें। 10 लाख रुपये तक का कैश प्रमाण देखने के बाद आयकर विभाग उसको रिलीज करेगा। दस लाख से अधिक की नकदी पकड़ी गई तो वह प्रमाण देने के बाद भी अवमुक्त नहीं होगी।

लोकसभा चुनाव में पहले 2 लाख रुपये तक कैश मिलने पर प्रमाण दिखाना होता था और अफसर छोड़ देते थे। इस बार 10 लाख तक की नकदी के लिए प्रमाण अनिवार्य कर दिया गया है। 10 लाख रुपये लेकर अगर आप आवागमन कर रहे हैं तो उसका पुख्ता प्रमाण रखें। कैश कहां से निकाल कर ला रहे हैं और किस कार्य में प्रयोग किया जाना है।

इसके अलावा 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी आवागमन के दौरान पकड़ी गई तो वह सीज होगी। बेशक आप प्रमाण पत्र दिखा दें लेकिन वह आयकर विभाग जब्त कर लेगा। यह प्रक्रिया एक मार्च 2024 से शुरू हो चुकी है।

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