Agra. पत्नी की हत्या के छह साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी पति मुकेश कुमार निवासी अशोक विहार कॉलोनी एत्मादुद्दौला को दोषी पाया है। अपर जिला जज रनवीर सिंह ने आरोपी पति मुकेश कुमार को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माने की राशि में से आधी धनराशि मृतका की पुत्री को प्रदान की जाने के आदेश भी जारी किए।
वादी भूप सिंह ने 2015 में थाना एत्मादुद्दौला में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री ललितेश की अतिरिक्त दहेज की खातिर हत्या की गई है। मृतका ललितेश की शादी दो मई 2014 को आरोपित मुकेश कुमार के साथ हुई थी। वादी के अनुसार शादी में दिए गए सामान से उसकी लड़की के ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसकी लड़की को प्रताड़ित करते थे।
17 अक्तूबर 2015 को ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री की हत्या कर दी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने मामले को साबित करने के लिए वादी ने उसकी पत्नी समेत नौ गवाह पेश किए। इनकी गवाही अहम रही।
अगर आप हमारे न्यूज़ ब्रेकिंग के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें, धन्यवाद…
https://chat.whatsapp.com/LaErqf25r0FDcVNYJTZMo9