आगरा। हाउस टैक्स जमा करने को लेकर शहर की जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। महापौर नवीन जैन के प्रयास से नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए ओटीएस यानी एकमुश्त समाधान योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। शासन द्वारा इस संबंध में आगरा नगर निगम को लिखित आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसका फायदा उन सभी गृह स्वामियों को होगा जो पिछले काफी समय से किन्ही कारण वंश हाउस टैक्स जमा नहीं कर सके और उस बिल पर इतनी ब्याज जुड़ गई जिसके चलते अब वे अपना हाउस टैक्स जमा कराने में असमर्थ हैं। ओटीएस योजना लागू हो जाने के बाद अब गृह स्वामियों को हाउस टैक्स में जुड़ा ब्याज़ नहीं देना होगा।
महापौर नवीन जैन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) स्वीकृत करने पर शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। महापौर ने बताया कि आगरा शहर में बड़ी संख्या में ऐसे गृह स्वामी है जिनके हाउस टैक्स में ज्यादा ब्याज होने के कारण वह हाउस टैक्स जमा करने में असमर्थ थे। अक्सर ब्याज माफी के लिए चक्कर लगाते थे लेकिन तब ऐसा कोई समाधान नहीं था। जिसके लिए उन्होंने नगर निगम के माध्यम से प्रयास किया और शासन ने उनकी मांग को स्वीकार किया।
महापौर नवीन जैन ने सभी शहर वासियों को यह जानकारी दी की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) नियत अवधि के लिए लागू की गई है। इसलिए सभी शहरवासी जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाकर अपना हाउस टैक्स जमा कराएं। महापौर नवीन जैन ने आवासीय सोसाइटी, व्यापारिक-सामाजिक संगठन, बहुमंजिला आवासीय सोसाइटी इत्यादि सभी से यह अपील की है कि यदि वे अपने यहां क्षेत्र में एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए शिविर लगवाना चाहते हैं तो वे आगरा नगर निगम के अंतर्गत समीप जोनल कार्यालय पर जाकर कर निर्धारण अधिकारी (KNA) से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें अपने यहां क्षेत्र में शिविर लगाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इस प्रार्थना पत्र की एक कॉपी महापौर कैंप कार्यालय कमला नगर में भी जमा करानी होगी।
जोनल कार्यालय/कर निर्धारण अधिकारी का नाम व संपर्क –
- हरीपर्वत जोन – सुभाष चंद्र भारतीय, 9458550005
- लोहामंडी जोन – सुभाष चंद्र भारतीय, 9458550005
- छत्ता जोन – विजय कुमार, 7300740641
- ताजगंज जोन – सी.पी. सिंह, 7300740647
ओटीएस के तहत छूट पाने वाले भवन के प्रकार
- समस्त आवासीय भवन
- मॉल व प्लाजा की दुकानों के अतिरिक्त 200 वर्गफुट तक की दुकान (नॉन ए०सी०)
- छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा-177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।
- इण्डस्ट्रीयल एरिया में स्थित औद्योगिक इकाईयाँ
- सरकारी और अद्धसरकारी कार्यालय व सार्वजनिक उपक्रम
एक मुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) इन शर्तो के अधीन होगा –
सम्पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान नियंत अवधि के भीतर एकमुश्त करना होगा।
पूर्व में किए गए भुगतान पर कोई समायोजन नहीं होगा। आशिंक भुगतान की स्थिति में अवशेष धनराशि पर ही यह योजना प्रभावी होगी।
इस योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से सम्बद्ध छात्रावास ही आच्छादित होंगे। निजी छात्रावासों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
आई.टी.आई पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज आदि तकनीकी शैक्षणिक संस्थान कर योग्य है और कर योग्य होने के कारण इस योजना से आच्छादित है।
इस योजना के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकार की छूट देय नहीं होगी।