आगरा। जिला प्रशासन ने देहात क्षेत्रों में सशर्त दुकाने खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें शराब और बीयर की दुकानें भी शामिल हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक देहात क्षेत्रों में सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक दुकानें (शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर) खोली जा सकेंगी। एक दुकान पर 5 लोगों से ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी और सोशल डिस्पेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होगा। फुटकर विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम सीमा के बाहर, देहात में उन क्षेत्रों में दुकानें नहीं खुलेंगी जहां पर कोरोना के मामले पाए गए हैं या हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं।
वहीं देहात क्षेत्र में शराब और बीयर की दुकान खोलने को लेकर प्रशासन ने कहा है कि पहले आबकारी विभाग द्वारा दुकानों में रखे स्टॉक का सत्यापन किया जाएगा इसके बाद भी शराब की बिक्री शुरू की जाएगी, इसलिए हो सकता है कि एक-दो दिन शराब की सभी दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा शराब की दुकान या कैंटीन में बैठकर शराब पीने की मनाही है।