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यूपी जल निगम भर्ती घोटाला: सीबीआई की विशेष अदालत में आजम खान की उपस्थिति का आदेश जारी

by admin
UP Jal Nigam Recruitment Scam: Order issued for Azam Khan's presence in special CBI court

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश जल निगम में भर्ती घोटाले के संबंध में मोहम्मद आजम खान को तलब किया है। भर्ती घोटाले के संबंध में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपपत्र में वर्णित अपराधों का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को यह आदेश जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि आजम खान एक अन्य मामले में सीतापुर की जेल में कैद हैं। यही कारण है कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश मनोज पांडे ने आजम खान की 19 जुलाई को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए जेल अधीक्षक से बात की।

सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले के अन्य आरोपियों गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय यादव, संतोष रस्तोगी और कुलदीप नेगी को भी समन जारी कर दिया है।विशेष अदालत ने आजम खान और गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 468, 471 सपठित धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत संज्ञान लिया है।

वहीं शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 471, 120 बी के साथ ही तकनीकी सूचना अधिनियम की धारा 66 के तहत संज्ञान लिया है।

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