आगरा। रिकवरी नोटिस भेजे जाने के बावजूद बकाया राशि जमा न कराने पर एसडीएम सदर द्वारा 9 बिल्डरों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे जिसे लेकर बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। दो बिल्डरों ने बकाया राशि चुकाने के लिए आगरा प्रशासन से मोहलत मांगी है। बताते चलें कि 3 दिसंबर तक इन सभी बिल्डरों की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए गए थे।
इस मामले में एसडीएम लक्ष्मी एन ने बताया कि कुर्की आदेश के बाद चयनित संपत्तियों को नीलाम कर बकाया राजस्व वसूला जाएगा। जो लोग पैसा जमा करा देंगे उनकी नीलामी रोकने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि भगवान टॉकीज दयाल आर्केड स्थित यूनिवर्सल सोम्पो बीमा ने न्यायालय का बकाया नहीं चुकाया है। उन पर लगभग 80.48 लाख रुपए की बकायेदारी है। आज दफ्तर को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
ये हैं बकायेदार
- मै. रामरघु बिल्डवेल, सुरेश प्लाजा, एमजी रोड बकाया 2,18,26,919 रुपये
- निखिल होम्स एसोसिएट, श्री वृंदावन, संजय प्लेस बकाया 1,38 26, 372 रुपये
- निखिल होम्स एसोसिएट, श्री वृंदावन, संजय प्लेस बकाया 25,35,641 रुपये
- निखिल होम्स एसोसिएट श्री वृंदावन, संजय प्लेस: बकाया 64,70,239 रुपये।
स्टांप के बकायेदार
- हाजीजी सहकारी आवास समिति, शकील अहमद, सराय बोदला बकाया 26,02,500 रुपये 6. केटीएच रियल स्टेट हाउसिंग, तुषार पुत्र उदयभान सिंह, नेहरू नगर बकाया 6,45,800 रुपये 7. विष्णु प्रकाश रावत पुत्र राम प्रकाश रावत, शमसाबाद रोड बकाया 23,73,020 रुपये
- अंगूरी बिल्डवेल, मालती देवी पत्नी राजकुमार उपाध्याय, राजपुर चुंगी बकाया 6,48,050 रुपये
- मनीराम शीत गृह, दया नगर, अमरजीत सिंह पुत्र गुरुवचन सिंह बकाया 24,46,083 रुपये
- जगदीश प्रसाद व शंकर लाल, विभव नगर विकास प्राधिकरण का बकाया 329195 रुपये
- यूनिवर्सल सोम्पो, भगवान टाकीज अदालत का बकाया 80,48,143 रुपये।