आगरा। आज 28 सितंबर की शाम से ही बैंक ग्राहकों के पास मैसेज आ रहे हैं कि ’30 सितंबर को उनके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा पूरी तरह बंद रहेगी लेकिन कार्ड का उपयोग कर वे भुगतान कर सकते हैं, एसबीआई गाइडलाइन के चलते ऐसा किया जा रहा है।’ कई ग्राहकों के पास ऐसे मैसेज पहुंचने से यह बेचैनी होने लगी है कि आखिर बैंक के द्वारा ऐसे मैसेज क्यों भेजे जा रहे हैं अगर आपके पास भी ऐसा ही मैसेज आया है तो यह पूरी खबर आप जरूर पढ़ें।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। 30 सितंबर से यह बदलाव लागू होंगे। यह बदलाव आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कॉन्टैक्ट-लेस कार्ड ट्रांजेक्शन से जुड़े हैं। बता दें कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में आरबीआई ने इस साल जनवरी में ही बदलाव किए थे, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें तब लागू नहीं किया गया। रिजर्व बैंक ने इन नियमों को लागू करने के लिए 30 सितंबर, 2020 का समय दिया है।
30 सितंबर से नियम में ये होंगे बदलाव –
नए नियम आने के बाद आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्ट-लेस कार्ड से ट्रांजेक्शन के लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। इसका मतलब है कि अगर ग्राहक को इसकी आवश्यकता है, तो उसे ही यह सेवा मिलेगी, यानी उसे इसके लिए आवेदन करना होगा।
अब ग्राहक खुद अपनी ट्रांजेक्शन लिमिट बदल सकते हैं। मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन या आईवीआर के जरिए कभी भी अपने कार्ड की लिमिट बदलाव कर सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन मिलेगी। यानी कि अब आप अपने एटीएम कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट खुद तय कर सकेंगे।
ग्राहकों को यह सुविधा मुहैया कराई जाए कि वो कभी भी अपने कार्ड पर विदेशी ट्रांजेक्शन की सुविधा ले सकते हैं। अपने कार्ड पर कोई भी सर्विस एक्टिवेट करने या हटाने का अधिकार भी ग्राहक को दिया जाए। यानी ग्राहकों को कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी सर्विस डिएक्टिवेट करनी है, इसका फैसला खुद करें।
RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जरूरत नहीं है, तो ATM मशीन से पैसे निकालते और POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की मंजूरी नहीं दी जाए।