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निठारी कांड के आरोपी को फांसी की सजा

by admin
Nithari case accused sentenced to death

नई दिल्ली। निठारी कांड के आरोपी को फांसी की सजा। सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला।

निठारी कांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है। उसे 13 मामलों में फांसी की सजा पहले ही हो चुकी है। आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर को भी देह व्यापार के धंधे में दोषी पाए जाने पर सात साल की सजा सुनाई है। बता दें कि दोनों ही आरोपी डासना जेल में कई मामलों में पहले से ही सजा काट रहे हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर के वकील देवराज सिंह ने बताया कि निठारी कांड के 16वें मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी ने सुरेंद्र कोली को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी करार दिया।

ये था मामला
साल 2006 में निठारी गांव में एक लड़की को नौकरी दिलाने के लिए पंधेर ने बुलाया। उसके नहीं लौटने पर युवती के पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस की जांच में मोनिंदर सिंह की कोठी नंबर डी—5 से नरकंकाल मिला था। कोठी के पास नाले में अवशेष मिला था। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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