नई दिल्ली (20 May 2022 UPDATE)। रोडरेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू ने कोर्ट में नहीं किया सरेंडर तो होंगे गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार।
रोडरेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से दायर क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ऐसे में अब सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैंं। उन्होंने पटियाला कोर्ट में सरेंडर नहीं किया तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी।
बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की। इसमें उन्होंने एक हफ्ते के लिए मोहलत मांगी। खुद के बीमार होने की बात कही। हालांकि सिद्धू को सजा सुनाने वाली बेंच ने इस पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि हम इसको चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं। वह इस सुनवाई पर फैसला करेंगे। सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह पिटीशन दायर की है।
सिंघवी ने यह नहीं बताया कि सिद्धू को स्वास्थ्य के मामले में क्या दिक्कतें हैं। इधर पीड़ित के वकील ने इसका विरोध किया। कहा कि अब जाकर न्याय मिला है। यह काफी पुराना मामला है।।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (#Supreme court)ने गुरुवार को रोडरेज केस के 34 साल पुराने में मामले में सिद्धू की सजा एक साल के बढ़ा दी। उन्हें शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर करना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार कर देता है तो उन्हें आज ही सरेंडर कर जेल जाना होगा।