उत्तर प्रदेश में छठवीं बार फिर से कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है। पिछली बार यह लॉकडाउन एक हफ्ते का बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया गया था लेकिन अब एक बार फिर से इस लॉकडाउन को शासनादेश के आधार पर बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे वही लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जाने की पूरी छूट दी जाएगी। यानी चिकित्सीय कार्य के लिए लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
यह कोरोना कर्फ्यू आगरा सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 24 मई की सुबह सात बजे तक के लिए लागू था। कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के लिए शनिवार रात को आदेश जारी कर दिए गए। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार भी पहले की तरह ही बढे़ कोरोना कर्फ्यू में दैनिक उपयोग की दुकानें ही खुलेंगी। वहीं दुकानों के खुलने का समय सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 बजे तक तय किया गया है, साथ ही प्रतिबंधित दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी है। वहीं दैनिक उपयोग की थोक दुकानें शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी।
लॉकडाउन के दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाएगी। बिना वजह घूमने वालों के पुलिस चालान काट कर कार्यवाही करेगी। साथ ही महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी।