Home » शराब विक्रेताओं को अब खाद्य विभाग से भी लेना होगा लाइसेंस, योगी सरकार ने जारी किया फ़रमान

शराब विक्रेताओं को अब खाद्य विभाग से भी लेना होगा लाइसेंस, योगी सरकार ने जारी किया फ़रमान

by admin
Liquor vendors will now have to take license from the Food Department, Yogi government has issued a decree

आगरा। जनपद के सभी शराब विक्रेताओं को अब खाद्य विभाग से भी लाइसेंस लेना होगा। दरअसल यह फरमान आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शराब विक्रेताओं के लिए जारी किया। यूं समझ लीजिए कि शराब भी अब खाने के दायरे में आ गयी है, जो अब बिना खाद्य लाइसेंस के नहीं बिक पाएगी।

प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से हुई सैकड़ों मौतों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। ऐसे में अब प्रदेश में शराब की सभी दुकानों को खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा। सरकार ने देशी, अंग्रेजी और बीयर आदि पेय को भी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में लेते हुए अब इनसे संबंधित कंपनियों, वितरकों और दुकानदारों के लिए खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है।

शासन से आदेश आने के बाद आगरा जनपद में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। अभिहित अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि आबकारी से जुड़ीं सभी दुकानें, वितरक आदि के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो जिलाधिकारी के आदेशों पर खाद्य विभाग और अबकारी विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया जायेगा। इसके बाद शराब और बीयर के सैंपल लेकर जांच की जायेगी।

Related Articles