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हाउस टैक्स है ज्यादा, तो ब्याज माफी के लिए जल्द यहां करें आवेदन, ऑनलाइन सुविधा भी मौजूद

by admin
House tax is high, so apply here soon for interest waiver, online facility also available

आगरा। अगर आप हाउस टैक्स के बिल में ज्यादा ब्याज़ लगे होने के कारण टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको एकमुश्त समाधान यानी OTS की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो ये ख़बर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हॉउस टैक्स के बिल में ब्याज़ माफी के लिए आगरा नगर निगम द्वारा एकमुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। जिसमें अब तक का पूरा ब्याज माफ हो जाएगा जिससे ज्यादा टैक्स वाले बिल में लोगों को राहत मिलने जा रही है। यह सुविधा लगभग 2 सप्ताह पहले शुरू हो चुकी है और अब तक ताजनगरी के हजारों लोगों ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज माफी का लाभ लेते हुए हाउस टैक्स भर दिया है।

ऐसे उठाएं ब्याज़ माफी यानी OTS का फायदा

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए भवन स्वामी द्वारा एक साधारण पत्र नगर निगम के कैश काउंटर या हाउस टैक्स के कैंप में जमा करना होगा, जिसमें गृह स्वामी का नाम, पता, संपत्ति का विवरण और ग्रहकर की धनराशि का सामान्य विवरण उल्लेख हो। यदि भवन स्वामी के पास नगर निगम का हाउस टैक्स का बिल है तो वह उस बिल को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर सकता है। बिल उपलब्ध न होने की दशा में नगर निगम हाउस टैक्स की वेबसाइट nagarnigamagra.com पर जाकर उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके बाद तत्काल ब्याज की धनराशि एकमुश्त जमा कर दी जाएगी, जिसकी रसीद करदाता को उपलब्ध करा दी जाएगी।

ऐसे उठायें ऑनलाइन सुविधा का लाभ

ओटीएस की ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाने के लिए करदाता द्वारा नगर निगम हाउस टैक्स की वेबसाइट nagarnigamagra.com पर जाकर प्रॉपर्टी टैक्स के पेज पर apply for O.T.S वाले बटन को दबाना होगा। इसके बाद खुलने वाले पेज पर करदाता द्वारा उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी सूचना भरकर Submit किया जाएगा। Submit करने के साथ ही बिल में जो भी ब्याज की धनराशि होगी, वह घट जाएगी । शेष धनराशि भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, जिसकी रसीद ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी।

नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि इससे पहले हाउस टैक्स जमा करने वाले लोगों के लिए फॉर्म भरने में काफी मुश्किलें आ रही थी। क्योंकि वह काफी जटिल था लेकिन अब हमने फॉर्म का प्रारूप बेहद साधारण कर दिया है। इतना ही नहीं ओटीएस योजना का लाभ उठाने वाले और बिल सेटलमेंट करने वाले गृह स्वामियों के खिलाफ फिलहाल किसी भी तरह की जांच नहीं की जाएगी। नगरा आयुक्त ने कहा कि जल्द से जल्द गृह स्वामी अपना हाउस टैक्स जमा करें क्योंकि ब्याज माफी योजना सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है।

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