आगरा। जिला मुख्यालय आने वाले व्यक्तियों की अब मनमानी कतई नहीं चलेगी। पूर्व में देखा जाता था कि जिला मुख्यालय आने वाले व्यक्ति बेरोक टोक अंदर आ जाते थे मगर अब कोरोना संक्रमण से एहतियात बरतने के लिए जिला प्रशासन आगरा और जिला पुलिस ने कलेक्ट्रेट आने वाले व्यक्तियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जिला मुख्यालय आने वाले हर एक व्यक्ति को जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आपके खिलाफ विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन आगरा बेहद गंभीर है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार का कहना है कि भले ही शासन की ओर से अनलॉक फर्स्ट को देखते हुए आगरा में बाजार खोले जाने और लोगों की आवाजाही के लिए कुछ रियायत जरूर दी गई है। मगर इस रियायत का मतलब यह नहीं कि शहरवासी अपनी मनमानी करें।
जिला मुख्यालय आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए जिला प्रशासन की इस गाइडलाइंस का पालन करना बेहद अनिवार्य है-
- कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति को सबसे पहले करानी होगी थर्मल स्क्रीनिंग।
- दोपहिया व चार पहिया स्वामी, आम नागरिक, अधिवक्ता या फिर पुलिस प्रशासन से जुड़े हर एक व्यक्ति को करना होगा नियमों का पालन।
- दो पहिया वाहन पर सवार दोनों व्यक्तियों को हेलमेट और मास्क पहनना हुआ अनिवार्य।
- जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार के अलावा अधिकारियों के कार्यालय के गेट पर भी होगी थर्मल स्क्रीनिंग।
- थर्मल स्क्रीनिंग में संदिग्धता पाए जाने पर कोविद-19 की करानी होगी जांच।
- जिला प्रशासन के अग्रिम आदेश तक एक साथ चार से ज्यादा व्यक्ति के आने पर लगाई गई है पाबंदी।
- अग्रिम आदेश तक कलेक्ट्रेट के अंदर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम पर पूर्ण रुप से लगाई गई है रोक।
जिला प्रशासन आगरा ने गाइडलाइंस जारी करने के साथ-साथ जिला मुख्यालय और अधिकारियों के दरवाजे पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए सिपाहियों को तैनात कर दिया है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
जिला प्रशासन आगरा का मानना है कि कोविद 19 का खतरा अभी ताजनगरी में टला नहीं है। लगातार प्रतिदिन नए केस सामने आ रहे हैं। जिसको लेकर जिला प्रशासन मॉनिटरिंग करने के साथ-साथ नई नई गाइडलाइंस तय कर रहा है और गाइडलाइंस का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्यवाही भी की जा रही है।