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हेयर कटिंग सैलून के लिए ख़ुशख़बरी, इन शर्तों के साथ सैलून खोलने की मिली अनुमति

by admin

आगरा। ताजनगरी में बंद पड़े हेयर कटिंग सैलून खुलवाने के लिए सविता सेन महासभा का प्रयास रंग लाया है। आगरा प्रशासन में सभी हेयर कटिंग सैलून को सशर्त खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। हेयर सैलून की एसी और नॉन एसी शॉप के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, साथ ही हेयर कटिंग कराने वाले ग्राहकों को अपने साथ आधार कार्ड ले जाने की हिदायत दी गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी सैलून पर कोई ग्राहक या कटिंग करने वाला कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उस हेयर सैलून को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।

बताते चलें कि इस संबंध में पिछले दिनों सविता सेन महासभा ने प्रशासन को ज्ञापन देकर हेयर सैलून शॉप खुलवाने की मांग उठाई थी। जिसके बाद आगरा प्रशासन ने सलमानी समाज एकता कमेटी सविता सेन महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा दिए ज्ञापन पर विचार करते हुए एक बैठक की जिसमें तमाम सुझावों और शर्तों के साथ आगरा शहर में हेयर कटिंग सैलून को निम्न निर्देशों के साथ होने की अनुमति प्रदान की गई –

  • प्रत्येक सैलूनर अपने सलून में अधिकतम 2 सीट रखेंगे और एक साथ दो व्यक्ति की हेयर कटिंग की जाएगी।
  • सैलून के गेट पर प्रत्येक ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
  • हेयर कटिंग कराने वाले अपने हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे।
  • वातानुकूलित सैलून में बाल कटिंग करने वाले पीपीई किट पहनेंगे, जबकि एयर प्रूफ़ सैलून में एप्रन पहनकर बाल कटिंग की जाएगी।
  • प्रत्येक सैलून में यूज एंड थ्रो टॉवल का प्रयोग किया जाएगा।
  • सैलून जिस बाजार में स्थित है, उस बाजार का पूर्व से निर्धारित नियमानुसार व दिशा अनुरूप खोले जाएंगे।
  • आगरा नगर क्षेत्र के सभी सैलून साप्ताहिक प्रत्येक गुरुवार को बंद रहेंगे।
  • सैलून पर आने वाले ग्राहक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, नाम व पता अंकित किया जाएगा। यदि किसी सैलून पर कोई ग्राहक या सैलूनर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस सैलून को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।

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