उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ( chief minister of Uttar Pradesh) ने उत्तर प्रदेश में सांप डसने से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि अब सांप के काटने से यदि किसी की मौत होती है तो वह सरकारी मुआवजा पाने का हकदार होगा। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत सर्प के डसने से हुई मौत पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद सांप के डसने से हुई मौत पर आश्रितों की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं उन्हें विभागों के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के 7 दिनों के अंदर उन्हें तय सरकारी मुआवजे की राशि सौंप दी जाएगी लेकिन यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। गौरतलब है कि पूर्व में सर्प दंश से होने वाली मौतों पर कोई सरकारी मुआवजा नहीं दिया जाता था। जबकि बरसात के दिनों में कई ग्रामीण क्षेत्रों सहित तराई , गोरखपुर, देवरिया और आप-पास के जिलों से सर्पदंश की घटनाएं सामने आती रही हैं।
बहरहाल सर्पदंश के राज्य आपदा घोषित होने के बाद अब हर एक मौत में पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट अनिवार्य होगी। वहीं शासन की ओर से यह स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए प्रमाण के तौर पर बिसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा , बल्कि मृत्यु के उपरांत मृतक के पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही 7 दिनों के अंदर उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी।