आगरा। आज 12 अप्रैल सोमवार रात को आगरा जिले में जिलाधिकारी द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश हो चुका है बीते दिन दिए गए आदेश के मुताबिक रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू का समय रखा गया था लेकिन डीएम आगरा में इस नाइट कर्फ्यू के समय में थोड़ा बदलाव कर दिया है। अब रात 9:00 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा जो सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा।
कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए अभी यह नाइट कर्फ्यू 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके बाद आगरा में कोरोना की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा।
शादी वाले घरों को लेकर आगरा डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि वह रात 9:00 बजे से पहले ही अपने सभी वैवाहिक आयोजन पूरा कर ले। बैंड बाजे और दावत आदि कार्यक्रमों में किसी भी हाल में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर मनाही है।
आगरा डीएम द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक निम्न प्रावधानों पर छूट दी गई है-
स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं पूर्व की भांति चलती रहेंगी। ड्यूटी संबंधित आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा, उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।
रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल-बस का टिकट पास की भांति मान्य होगा।
समस्त प्रकार के माल व वाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्वक खुले रहेंगे।
सफाई, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी संबंधी आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
सभी तरह के बड़े निर्माण कार्य एवं कार्यदाई संस्थाओं के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। फल, सब्जी खरीद बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।
अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी मीडिया न्यूज़, रिपोर्टिंग संस्थान रात्रि कालीन कर्मी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।
अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम, आपातकालीन मेंटेंस सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रिशियन प्लंबर, एसी रिपेयर आदि सर्विस वर्क बताने पर जाने दिए जाएंगे।
औद्योगिक कारखाने कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी हेतु परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।