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बाह प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा सहित 50 समर्थकों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज़

by admin
Case registered against 50 supporters including Bah candidate Madhusudan Sharma

आगरा। सोशल मीडिया पर समर्थकों की भीड़ के साथ बाह प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा के फोटो-वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस ने प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा समेत 40-50 पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि मधुसूदन शर्मा द्वारा न केवल कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया बल्कि आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पार्टियों ने प्रथम और द्वितीय चरण के लिए अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की थी। जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा को बाह विधानसभा से सपा का प्रत्याशी बनाया है। पार्टी द्वारा विधानसभा बाह से सपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद शुक्रवार को मधुसूदन शर्मा अपने सपा पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ तीर्थ धाम बटेश्वर में भगवान भोले की पूजा-अर्चना करने पहुंचें थे। जहां सपा प्रत्याशी ने चुनाव आयोग की आचार संहिता धारा 144 एवं कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पालन नहीं किया। सपा प्रत्याशी के साथ दर्जनों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। जहां किसी ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया, न ही मास्क लगाए। किसी भी कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक दूरी बनाई गई थी। जिससे ओमीक्रोन बीमारी फैलने के अंदेशा से इनकार नहीं किया जा सकता था।

सपा प्रत्याशी के धारा 144 आचार संहिता एवं कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो वायरल होने पर हरकत में आए जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। थाना बाह कोतवाली पुलिस ने चौकी इंचार्ज बटेश्वर विपिन कुमार की तहरीर के आधार पर प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा समेत 40-50 समर्थकों के खिलाफ धारा 144 एवं कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर धारा 188, 269, 270, महामारी अधिनियम 3, 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रत्याशी एवं कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई देखने को मिली है।

इसी संदर्भ में क्षेत्राधिकारी बाह रविंद्र कुमार सिंह का कहना है कि बाह प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता एवं कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया था। भीड़ के साथ मंदिर में पूजा करने गए थे। जबकि कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा और भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है।

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