आगरा। बल्क वेस्ट जनरेट करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के पर्यावरण विभाग की ओर से 38 होटलों को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम में जो असिस्टमेंट किया है उसके मुताबिक होटलों को 1.15 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बताया जाता है कि एनजीटी के निर्देश पर बल्क वेस्ट जनरेटर के तहत अपने कूड़े का निस्तारण स्वयं करने के निर्देश दिए थे। अगर बल्क वेस्ट जनरेटर निगम के माध्यम से कूड़े का निस्तारण कराना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें निगम को भुगतान करना होगा।
बल्क में वेस्ट जनरेट करने वालों में होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, मैरिज होम और हाउसिंग सोसायटी को शामिल किया गया है। इन सभी को नगर निगम की ओर से नोटिस भी जारी किया गया था लेकिन अभी तक किसी ने भी कूड़ा निस्तारण का कोई प्रमाण पत्र नही दिया है। इसलिए सभी को आरसी जारी किए जाने व एनजीटी को रिपोर्ट भेजने की चेतावनी दी है।
पर्यावरण अभियंता राजीव राठी के मुताबिक शहर के जितने भी बल्क वेस्ट जनरेटर हैं उनसे उनके द्वारा उत्पादित कूड़े के निस्तारण का ब्यौरा मांगा गया था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जून 2016 में 100 किलोग्राम कचरा हर दिन उत्पादित करने वाले सभी होटल रेस्टोरेंट और उत्पादकों को गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग निस्तारण करना था। ऐसा न करने वालो को नोटिस जारी किए है।
होटल आईटीसी मुगल, जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, होलीडे इन, ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, रूद्र विलास होटल, होटल रेजिडेंसी, होटल प्लाजा,होटल क्रिस्टल इन, होटल रॉयल रेजीडेंसी, होटल रमाडा प्लाजा, होटल मानसिंह पैलेस आदि होटलों पर जुर्माना लगाया गया है।