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ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में वाहनों पर सख़्ती, अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

by admin
Strictness on vehicles within 500 meters of Taj Mahal, action will be taken against those who build illegally

आगरा। ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में अब किसी भी तरह के बाहरी वाहन, ऑटो चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने वाहनों को घर के अंदर बनी पार्किंग जगह पर ही पार्क करेंगे सड़क पर कोई भी वाहन पार्क नहीं होगा। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। अतिक्रमण या अवैध निर्माण करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके घर या प्रतिष्ठान की बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।

सोमवार को आगरा जिला अधिकारी प्रभु एन सिंह ने ताजमहल के आसपास क्षेत्र में अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जो लोग 500 मीटर की परिधि में निवास करते हैं उन्हें आरटीओ से जारी होने वाले पास अनुमोदित नहीं किए जाएंगे और सड़क पर वाहन खड़ा नहीं करेंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर, ऑटो जैसे बाहरी वाहनों के चलाने पर रोक रहेगी।

आगरा डीएम ने अधीक्षण पुरातत्वविद को निर्देश दिए हैं कि वह प्रतिबंधित क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करें। एडीए अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि वह शनिवार और रविवार के दिन सैलानियों की अधिक संख्या को देखते हुए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था कराएं।

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