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जानिए 20 अप्रैल से सुविधाओं की छूट को लेकर आगरा डीएम ने क्या दिया आदेश

by admin
BSP leader trapped for selling ADA land, preparations underway to declare 5 new land mafia

आगरा। 20 अप्रैल से लॉक डाउन में कुछ सुविधाओं की छूट जारी होने की बात कही गई थी जिस पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिले के डीएम के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यह जानकारी दी कि कहां कहां छूट मिलेगी और कहां नहीं, लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने यह निर्देश दिए कि जिस जिले में 10 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वहां का जिला प्रशासन अपने स्तर पर यह निर्णय ले कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद आगरा डीएम पीएन सिंह ने शहर में 3 मई तक किसी भी तरह की छूट नहीं देने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा आगरा डीएम ने जिले में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए आदेश दिए कि सोमवार से अग्रिम आदेश तक आगरा में किसी भी तरह के सरकारी कार्यालय नहीं खुलेंगे। 3 मई तक लॉक डाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा, सभी विभागाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आगे दिनों में जिन-जिन क्षेत्रों में कोरोना के केस नहीं आएंगे वहां अग्रिम आदेश के बाद कार्यालय खोला जा सकता है।

आगरा डीएम ने शहर की जनता से घर में ही रहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी घर में रहें और समय-समय पर अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोते रहे या सैनिटाइज करते रहें। डीएम ने यह भी बताया कि आगरा में जोमैटो और स्विग्गी जैसी ऑनलाइन सेवा को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में लॉक डाउन को और अधिक सख्त बनाया जायेगा।

जिन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट बनाया गया है वहां सभी तरह की सुविधाएं बंद रहेंगी। मोबाइल एंबुलेंस, प्राथमिक स्वास्थ्य और अन्य देखभाल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकारी इन क्षेत्र में दौरा करेंगे।

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