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टोल मांगने पर ईटावा सांसद डॉ कठेरिया के सुरक्षाकर्मियों ने पीटे टोलकर्मी, दर्ज़ हुआ मुकदमा

by pawan sharma

आगरा। यूपी में एक बार फिर सत्ता की हनक देखने को मिली है। इस बार मामला आगरा से जुड़ा हुआ है। आगरा के इनर रिंग रोड टोल प्लाजा पर शनिवार को इटावा सांसद एवं एससी आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया का काफिला रोकने पर विवाद हो गया। जहां बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया की मौजूदगी में उनके सुरक्षागार्डों ने टोलकर्मियों को ना सिर्फ जमकर पीटा बल्कि उन्हें डराने के लिए हवा में फायरिंग भी की। यह पूरा घटनाक्रम टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना में तीन टोल कर्मी घायल हुए हैं। 

बताया जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया का काफिला इनर रिंग रोड से होकर जा रहा था। रिंग रोड स्थित एक टोल पर एक के बाद एक गाड़ियों के निकलने पर टोलकर्मियों ने सांसद के काफिले को रोकते हुए सभी गाड़ियों के लिए अलग-अलग टोल मांगा। इस पर सांसद के सुरक्षाकर्मी भड़क गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नही अपनी दबंगई दिखाने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने हवाई फायरिंग भी कर दी। यह पूरी घटना वहाँ लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सांसद के सुरक्षा गार्ड टोलकर्मी को बाहर निकाल लाते हैं और फिर उस पर टूट पड़ते हैं। बचाव में कुछ और टोलकर्मी आते हैं तो उन्हें डराने के लिए एक सुरक्षा गार्ड हवा में फायरिंग करता है। इसके बाद वे फिर टोलकर्मियों को पीटने लगते हैं। कभी थप्पड़ तो कभी डंडे से सुरक्षाकर्मियों ने टोल कर्मचारियों को जमकर पीटा।

पीड़ित टोल कर्मियों ने इस संबंध में क्षेत्रीय थाना एत्मादपुर में तहरीर दी है जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उधर भाजपा सांसद के प्रवक्ता का कहना है कि उनके काफिले पर अराजकतत्वों ने हमला किया है। इस पर सुरक्षाकर्मियों को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी।यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। टोल कर्मियों की तहरीर के अनुसार सांसद रामशंकर कठेरिया का काफिला शनिवार तड़के 3.45 बजे टोल पर पहुंचा। टोल कर्मी ने लेन से एक-एक गाड़ी निकालने को कहा, क्योंकि एक गाड़ी निकलने पर बैरियर अपने आप गिर जाता है। इसी बात पर विवाद हो गया

एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में टोल कर्मियों की लिखित तहरीर के आधार पर धारा 147, 148, 336, 323, 506, व 30 आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्राप्त वीडियो फुटेज व साक्ष्यों के आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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