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जल कर के बिल में मिलेगी ब्याज़ माफी, आगरा मेयर ने दी स्वीकृति, जल्द उठाएं लाभ

by admin
Water tax bill will get interest waiver, Agra Mayor approves, take advantage soon

आगरा। गृह कर के बिल में OTS यानी एकमुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज माफ़ी सुविधा देने के बाद अब जलकर के बिल में भी ब्याज का बोझ हल्का किये जाने की कवायद की जा रही है। शहरवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए महापौर नवीन जैन ने जलकर के बिल में लगाये जाने वाले सरचार्ज ब्याज़ को माफ़ करने की स्वीकृति दी है। इसके बाद उन गृह स्वामियों को फायदा होगा जो किसी कारण वंश समय पर अपना जल कर का बिल जमा नहीं कर पाए और धीरे-धीरे उनके बिल पर ब्याज पर ब्याज जुड़ती चली गई। महापौर नवीन जैन के इस प्रयास के बाद अब शहर वासियों को जलकर के बिल में भी लगने वाले आरोपित ब्याज़ से मुक्ति मिलने जा रही है।

महापौर नवीन जैन ने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद आगरा शहर अभी भी इस संकट से नहीं उबर पाया कि अब फिर से संभावित तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। वहीं शहर में कोरोना के खतरनाक वैरीएंट ओमीक्रोन ने भी दस्तक दे दी है। इस कारण से आगरा शहर में ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें आर्थिक रूप से काफी चोट पहुंची है और आज भी उनके सामने यह संकट है। बड़ी संख्या में ऐसे कई ग्रह स्वामी है जो किसी कारण वंश समय पर बिल जमा नहीं करा सके और धीरे-धीरे उनके बिल में काफी ब्याज जुड़ गई।

महापौर नवीन जैन ने बताया कि शहरवासियों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रयास करते हुए हाउस टैक्स (गृह कर) में एकमुश्त समाधान योजना लागू करते हुए ब्याज से मुक्ति दिलाई तो वहीं अब जल कर के बिल में भी आरोपित ब्याज की माफी के लिए स्वीकृति दे दी है। महापौर ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि ब्याज माफी की यह सुविधा एक निश्चित अवधि के लिए होगी। इसलिए सभी गृह स्वामी जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं और अपना जलकर का बिल जमा कराएं।

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