आगरा। थाना शाहगंज क्षेत्र के चिल्ली पाड़ा की रानी कुरैशी का आरोप है कि दहेज में 10 लाख रुपये नहीं देने पर पति ने तीन बार तलाक बोल दिया। इसके बाद घर से निकाल दिया। पुलिस से शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने शनिवार को एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र दिया। मामले में थाना शाहगंज पुलिस को कार्रवाई के आदेश किए गए हैं।
चिल्ली पाड़ा निवासी रानी कुरैशी पुत्री मंसूर कुरैशी का निकाह 13 दिसंबर 2018 को कोल्हिाई मोहल्ला, शाहगंज निवासी नावेद पुत्र बाले के साथ हुआ था। रानी कुरैशी का आरोप है कि पति का जूता कारखाना है। निकाह में 70 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद ससुराली दहेज में दस लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उत्पीड़न किया जाता था। मार्च 2019 में पति ने एक गोली खिला दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इस पर पति अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गया।
बाद में रानी को पता चला कि उसका गर्भपात हो गया है। इसका विरोध करने पर पति ने उत्पीड़न शुरू कर दिया। नौ जनवरी को तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। रानी का कहना है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है।
मां ने ही निकाह कराया था। भाई अलग रहते हैं। इसके बावजूद ससुराली दहेज की मांग कर रहे हैं। पीड़िता ने शनिवार को एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद से शिकायत की। एसपी सिटी ने थाना शाहगंज पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश किए हैं।
थाना एत्माद्दौला में शाहदरा की नगीना बानो ने पति मोहम्मद जाहिद के खिलाफ तीन तलाक बोलने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। उसका कहना है पति घर आया और तलाक बोलकर चला गया। गली नंबर एक, शाहदरा निवासी नगीना बानो पुत्री सुलीम खान की शादी अक्तूबर 2013 में मथुरा के कोतवाली स्थित सुखदेव नगर निवासी मोहम्मद जाहिद उस्मानी पुत्र रमजान खां से हुई थी।
नगीना का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराली परेशान कर रहे थे। इस कारण वह मायके में रह रही है। पिछले दिनों पति की शिकायत आशा ज्योति केंद्र में की थी। 25 जनवरी को पति आया। घर आकर तीन बार तलाक कहकर चला गया। पीड़िता ने एसएसपी आफिस में शिकायती पत्र दिया।
एसएसपी ने पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए। शनिवार को मोहम्मद जाहिद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मुसलिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।