दिल्ली। 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर दिल्ली सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। 10 साल पूरी कर चुके डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन खुद-ब-खुद रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहन भी इस कार्रवाई में शामिल होंगे। एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जो नई साल से लागू होगा।
दिल्ली सरकार एक जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगी। एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 1 जनवरी, 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी, हालांकि सरकार ऐसे वाहनों के लिए एनओसी जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश के अनुसार, ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने पंजीकरण के 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है।
एनजीटी ने राज्यों को उन क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया था, जहां हवा का फैलाव अधिक है और वाहनों का घनत्व कम है। परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प भी होगा यदि वे उनका उपयोग जारी रखना चाहते हैं।
उन्हें ऐसे वाहनों को विभाग द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से पैनल में शामिल इलेक्ट्रिक किट के साथ फिर से लगाना होगा। इलेक्ट्रिक किट के लिए पैनल बनाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। अन्य सभी मामलों में, 10 साल से अधिक पुराने (डीजल) और 15 साल पुराने (पेट्रोल) वाहनों को स्क्रैप करने का एकमात्र सहारा होगा।