Home » उत्तराखंड में 3 महीने के लिए NSA लागू, जिलाधिकारी की बढ़ी शक्तियां, कानून बिगड़ने पर लगेगी रासुका

उत्तराखंड में 3 महीने के लिए NSA लागू, जिलाधिकारी की बढ़ी शक्तियां, कानून बिगड़ने पर लगेगी रासुका

by admin
NSA implemented for 3 months in Uttarakhand, increased powers of District Magistrate, Rasuka will be imposed if the law deteriorates

उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में हुई हिंसा की घटनाओं और लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसक घटना के बाद उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA से लागू कर दिया है। सरकार को आशंका है कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। उत्तराखंड सरकार ने 31 दिसंबर तक के लिए रासुका लगा दी है। इसके तहत सभी जिला अधिकारियों के अधिकार भी बढ़ा दिए हैं।

सरकार का मानना है कि पिछले दिनों राज्य के कुछ जिलों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं होने की आशंका है। कुछ समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही कुछ तत्व राज्य की सेवाओं को बनाए रखने में भी बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद आज सोमवार को अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने यह आदेश जारी किए हैं।

ऐसे में लोक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के हित के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में रासुका लगाई जाती है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा तीन की उपधारा दो में जिलाधिकारियों को प्राप्त अधिकार प्रयोग करने की छूट दे दी है। यह आदेश एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक फिलहाल प्रभावी रहेगा।

Related Articles