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आगरा। करोड़ों के बकायेदारों के खिलाफ आगरा प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। रिकवरी नोटिस भेजे जाने के बाद भी इन बकायेदारों ने भुगतान नहीं किया जिसके बाद एसडीएम सदर द्वारा इन बकायेदारों के करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। संपत्ति ज़ब्त करने के बाद उसकी नीलामी की जाएगी और उससे बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
जारी किए गए आदेश के मुताबिक स्टांप, रेरा, एडीए और अदालत के बकायेदारों 8 बिल्डर एक कोल्ड स्टोरेज सहित नौ लोगों के खिलाफ 6 करोड़ 18 लाख रुपए की 11 संपत्तियां जब्त की जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लक्ष्मी एन ने बताया कि इन बकायेदारों को रिकवरी नोटिस जारी की गई थी। इसके बावजूद उन्होंने बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया। इसके बाद संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।
भूसंपदा विनायक प्राधिकरण रेस के बकायेदार
- मै. रामरघु बिल्डवेल, सुरेश प्लाजा, एमजी रोड बकाया 2,18,26,919 रुपये
- निखिल होम्स एसोसिएट, श्री वृंदावन, संजय प्लेस बकाया 1,38 26, 372 रुपये
- निखिल होम्स एसोसिएट, श्री वृंदावन, संजय प्लेस बकाया 25,35,641 रुपये
- निखिल होम्स एसोसिएट श्री वृंदावन, संजय प्लेस: बकाया 64,70,239 रुपये।
स्टांप के बकायेदार
- हाजीजी सहकारी आवास समिति, शकील अहमद, सराय बोदला बकाया 26,02,500 रुपये 6. केटीएच रियल स्टेट हाउसिंग, तुषार पुत्र उदयभान सिंह, नेहरू नगर बकाया 6,45,800 रुपये 7. विष्णु प्रकाश रावत पुत्र राम प्रकाश रावत, शमसाबाद रोड बकाया 23,73,020 रुपये
- अंगूरी बिल्डवेल, मालती देवी पत्नी राजकुमार उपाध्याय, राजपुर चुंगी बकाया 6,48,050 रुपये
- मनीराम शीत गृह, दया नगर, अमरजीत सिंह पुत्र गुरुवचन सिंह बकाया 24,46,083 रुपये
- जगदीश प्रसाद व शंकर लाल, विभव नगर विकास प्राधिकरण का बकाया 329195 रुपये
- यूनिवर्सल सोम्पो, भगवान टाकीज अदालत का बकाया 80,48, 143 रुपये।