कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) को 26 अप्रैल तक कोरोना से प्रभावित पांच शहरों में लॉक डाउन (Lockdown) लगाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में सभी तरह के प्रतिष्ठान 26 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे.
इलहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन (Lockdown) पर विचार करने को भी कहा है. हाई कोर्ट का आदेश इन 5 शहरों में आज रात से प्रभावी हो जाएगा. यानी आज रात से ही लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश है. यह आदेश यूपी में Covid-19 पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिया है. 26 अप्रैल को 11 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. आइए जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा है-
- हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, वित्तीय संस्थानों, मेडिकल, स्वास्थ्य सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, नगर निगम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे.
- किराने की दुकानों और मेडिकल दुकानों पर तीन लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी. सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक कि टोल आदि पर खाने के छोटे सेंटर भी 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे.
- सभी शिक्षण संस्थान चाहे वो सरकारी हों या अर्ध सरकारी टीचर्स और कर्मचारियों के लिए भी 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे. यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है.
- 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी तरह के सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के DM से परमीशन ले सकते हैं. शादी समारोह में 25 लोगों से ज्यादा को इजाजत नहीं होगी. DM अपने स्तर पर कोरोना की रोकथाम को लेकर किए गए उपायों पर विचार करने के बाद ही फैसला लें.
- किसी भी तरह की सार्वजनिक या धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक न किया जाए. सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रखने के लिए निर्देशित किया जाता है.
- फल और सब्जी, दूध और ब्रेड विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक ही सड़कों पर सामान बेच सकेंगे.
- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर/देहात और गोरखपुर जिलों में दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबार में हर दिन कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी दी जाए.
- सड़कों पर सभी तरह की सार्वजनिक आवाजाही रोकी जाए केवल मेडिकल हेल्प और इमरजेंसी जरुरत के लिए ही आवाजाही की अनुमति दी जाए.
- इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करने के निर्देश दिए हैं.
- हाई कोर्ट ने आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इन निर्देशों को लागू करने के लिए संबंधित जिलों के डीएम को भेजने का निर्देश दिया है.