Agra. तीन तलाक और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार चल रहे पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी बशीर की चौथी पत्नी नगमा ने मुकदमा दर्ज कराया था। चौधरी बशीर बिना तलाक के छठवीं शादी कर ली थी जिसके बाद उसकी चौथी पत्नी ने मोर्चा खोला था। बताया जाता है कि बशीर ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन वो नामंजूर हो गया था। बशीर की गिरफ्तारी की जानकारी सीओ छत्ता दीक्षा सिंह ने दी।
थाना मंटोला में 31 जुलाई को चौधरी बशीर के खिलाफ तीन तलाक के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा पत्नी नगमा ने कराया था। उसका आरोप था कि पति बशीर ने छठवां निकाह कर लिया। जब इसका विरोध किया तो पति ने तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। वह गोबर चौकी स्थित करीम नगर में मायके में तीन साल से रह रही थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी लेकिन बशीर फरार हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद बशीर ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे दिया।
बशीर की पत्नी नगमा का आरोप है कि पति लगातार धमका रहा है। नगमा ने शनिवार को एक और मुकदमा चौधरी बशीर के खिलाफ दर्ज कराया। इसमें कहा कि चौधरी बशीर के नौकर मिस्वाह, फरमान आदि धमकाने आए थे। उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। धमकी दी कि मुकदमा वापस नहीं लिया तो जान से मार देंगे। इससे परिवार दहशत में हैं। पुलिस का कहना है कि विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में मंटोला थाने में तीन तलाक के मुकदमे में फरार चले रहे आरोपी चौ. बशीर ने अपने अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसे झूठा फंसाया जा रहा है। उस पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख दी थी। इसके बाद 16 अगस्त की तारीख लगी। फिर इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई हुई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने मामले के तथ्य और परिस्थितियां और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। गुरुवार को आगरा पुलिस ने चौधरी बशीर को गिरफ्तार कर लिया।